ऑनलाइन न्यूज नेटवर्क (ONN)
पांवटा साहिब में दिन के समय खनन सामग्री से लदे भारी वाहनों की बेलगाम आवाजाही पर अब पूर्ण विराम लग गया है। जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने जनहित और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कड़ा आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार ट्रक, टिप्पर, ट्रैक्टर और डंपर जैसे सभी खनन वाहन अब केवल रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ही निर्धारित मार्गों पर चल सकेंगे। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। प्रशासन के इस फैसले को पांवटा साहिब की यातायात व्यवस्था सुधारने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। दिन के समय भारी वाहनों के हटने से शहर की मुख्य सड़कों पर जाम की समस्या कम होगी और दुर्घटनाओं की आशंका भी घटेगी।
खासकर स्कूल-कॉलेज समय में विद्यार्थियों, पैदल चलने वालों और दोपहिया चालकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पुलिस और यातायात विभाग के लिए भी कानून-व्यवस्था बनाए रखना आसान होगा । ‘
