ऑनलाइन न्यूज नेटवर्क (ONN)
हिमाचल में 26, 28 और 30 को अवकाश रहेगा. इन तीनों दिनों में प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे. इतना ही नहीं, औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठान और संबंधित क्षेत्रों में स्थित दुकानें एवं वाणिज्यिक संस्थान भी इस आदेश के दायरे में आएंगे. खास बात यह है कि यह अवकाश केवल नियमित कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों पर भी समान रूप से लागू होगा.
दरअसल हिमाचल के ग्रामीण इलाकों में लोकतंत्र का उत्सव इस बार तीन अलग-अलग दिनों में अपने पूरे रंग में नजर आएगा. पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों के चयन के लिए 26, 28 और 30 मई को मतदान होगा, जहां मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग कर स्थानीय नेतृत्व तय करेंगे. इस लोकतांत्रिक महापर्व को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मुख्य सचिव की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, इन तीनों मतदान दिनों पर राज्य के कर्मचारियों को वेतन सहित अवकाश दिया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग मतदान में भाग ले सकें. प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण के मतदान के लिए पूरे हिमाचल प्रदेश में सवेतन अवकाश (Paid Holiday) घोषित किया है. सरकार ने इस अवकाश को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 25 के तहत भी मान्यता दी है. हालांकि, इस पूरे कार्यक्रम में एक दिलचस्प अपवाद भी सामने आया है. जिला कुल्लू के विकास खंड नग्गर की ग्राम पंचायत करजन और सोयल और विकास खंड आनी की ग्राम पंचायत जबान और नामहोग में यह चुनाव कार्यक्रम लागू नहीं होगा. यानी इन क्षेत्रों में सामान्य गतिविधियां प्रभावित नहीं होंगी.
इसके अलावा, उन कर्मचारियों के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है, जो राज्य के अन्य स्थानों पर कार्यरत हैं, लेकिन इन पंचायतों में मतदान के पात्र हैं. ऐसे कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश (Special Casual Leave) दिया जा सकता है, लेकिन एक शर्त के साथ. उन्हें संबंधित प्रेसाइडिंग अधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने वास्तव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है.
हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य चुनाव के लिए कल से नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी. प्रदेश में 7,8 और 11 मई को चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार इन तीन दिनों में 11 से 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं. इसके बाद 12 मई को 10 बजे से नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी. वहीं 14 और 15 मई को उम्मीदवार 10 से 3 बजे से पहले नाम वापस ले सकते हैं. इस तरह से नामांकन पत्रों की वापसी के बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार कर चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे. मतदान केंद्रों की सूची 7 मई या इससे पहले प्रकाशित की जाएगी. वहीं, 26 मई को पहले चरण, 28 मई को दूसरे चरण और 30 मई को तीसरे चरण के लिए मतदान होगा. वहीं, ग्राम पंचायत से सम्बंधित मतपत्रों की गणना मतदान समाप्ति के तुरंत बाद ग्राम पंचायत मुख्यालय पर की जाएगी. पंचायत समिति व जिला परिषद् के मतों की गणना 31 मई को सुबह 9 बजे से विकास खंड मुख्यालय पर की जाएगी.

