ऑनलाइन न्यूज नेटवर्क (ONN)
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के पैंशनरों और पारिवारिक पैंशनरों को बड़ी राहत प्रदान की है। वित्त विभाग ने पैंशन व पारिवारिक पैंशन के एरियर भुगतान को लेकर अपने पूर्व में जारी आदेशों में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया है। इस फैसले से उन पैंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा, जो पहले जारी किए गए नियमों और शर्तों के कारण एरियर भुगतान की सूची से बाहर रह गए थे। वित्त विभाग द्वारा 11 सितम्बर, 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, 1 जनवरी, 2016 से 31 जनवरी, 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के एरियर भुगतान से संबंधित 18 अगस्त और 21 अगस्त, 2026 के कार्यालय ज्ञापनों में आंशिक बदलाव किया गया है। नए संशोधन के तहत आदेश की तालिका में दिए गए 40,000 रुपए तक की बेसिक पैंशन और 24,000 रुपए तक की फैमिली पैंशन वाले प्रावधान को हटा दिया गया है। यह छूट उन पैंशनरों और फैमिली पैंशनरों के संबंध में दी गई है, जो मौजूदा निर्धारित श्रेणी के अंतर्गत कवर नहीं हो पा रहे थे।
इस संशोधन के बाद सबसे बड़ी राहत यह है कि अब ऐसे छूटे हुए सभी पैंशनरों और फैमिली पैंशनरों को उनके कुल बकाया एरियर का 35 फीसदी हिस्सा जारी किया जाएगा। हालांकि, इस लाभ को प्राप्त करने के लिए पैंशनर को संबंधित विभाग/बैंक को एक अंडरटेकिंग (घोषणा पत्र) सौंपनी होगी। इस अंडरटेकिंग में यह प्रमाणित करना अनिवार्य होगा कि संबंधित पैंशनर ने हिमाचल प्रदेश सरकार की सेवा से तृतीय श्रेणी कर्मचारी के रूप में सेवानिवृत्ति ली थी।
बैंकों और अथॉरिटीज को निर्देश जारी
सरकार के इस फैसले को सुचारू रूप से लागू करने के लिए वित्त विभाग ने सभी पैंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटीज और बैंकों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्हें हिदायत दी गई है कि प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में पैंशन और फैमिली पैंशन के एरियर का भुगतान समय-समय पर जारी सरकारी निर्देशों और नए कार्यालय ज्ञापनों की शर्तों के अनुसार ही सुनिश्चित किया जाए। सरकार के इस कदम से लंबे समय से एरियर का इंतजार कर रहे तृतीय श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों में खुशी की लहर है।

