ऑनलाइन न्यूज नेटवर्क (ONN)
हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाहनों के मालिकों को बड़ी राहत दी है। परिवहन निदेशालय ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि अब एआईटीपी वाहनों की अधिकतम संचालन अवधि 12 वर्ष के बजाय 15 वर्ष होगी। इससे वे वाहन भी दोबारा सड़कों पर उतर सकेंगे, जिनका संचालन पुराने नियमों के कारण बंद हो गया था। केंद्र सरकार ने 13 फरवरी 2026 को ऑल इंडिया टूरिस्ट व्हीकल (परमिट) नियम, 2023 में संशोधन करते हुए वाहनों की अधिकतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की थी, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू है। इसके बाद राज्य सरकार ने यह तय किया कि 1 अप्रैल, 2026 के बाद 12 वर्ष पूरे कर चुके और पुराने नियमों के तहत बंद हुए वाहनों को भी संशोधित नियमों का लाभ दिया जाएगा।

विधि विभाग की कानूनी राय के आधार पर परिवहन विभाग ने आदेश जारी किए हैं कि ऐसे वाहन निर्धारित शर्तें पूरी करने पर फिर से संचालन की अनुमति प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए सभी बकाया कर, सरकारी देनदारियां और जुर्माना जमा करना होगा। साथ ही वाहन का वैध फिटनैस प्रमाणपत्र होना अनिवार्य रहेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा और सभी वैधानिक व तकनीकी मानकों का पालन सुनिश्चित करने के बाद ही वाहनों को संचालन की अनुमति मिलेगी। इसके लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को वाहन पोर्टल में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश भी दिए गए हैं।


