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Tuesday, March 31, 2026

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बड़ी खबर : 7 अप्रैल तक रोस्टर जारी करने के सरकार को आदेश, 13 फरवरी के बाद बनी पंचायतों पर भी हाई कोर्ट की रोक…

ऑनलाइन न्यूज़ नेटवर्क (ONN)

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 7 अप्रैल तक पंचायती राज संस्थाओं का आरक्षण रोस्टर जारी करने के आदेश दिए हैं। सभी पंचायतों की 13 फरवरी 2026 के समय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए रोस्टर जारी करने और उसी स्थिति के तहत चुनाव करवाने के आदेश दिए गए हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग ने 31 मार्च तक आरक्षण रोस्टर जारी करने का आदेश दिया था, इसके विपरीत सरकार ने हाई कोर्ट से एक सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा है।

पंचायत पुनर्गठन पर भी आदेश कोर्ट ने 13 फरवरी के बाद जिन नई पंचायतों के गठन, पुरानी पंचायतों के विभाजन और उनके पुनर्गठन को लेकर अधिसूचना जारी की गई थी और उन्हें जिन मामलों में चुनौती दी गई थी उनका फैसला आने वाले समय में मेरिट के आधार पर करने की बात कही है।

विवादित पंचायतों से जुड़े प्रस्तावों पर लगाई थी रोक..

उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट में इन मुद्दों को लेकर दायर याचिकाओं में अंतरिम आदेश जारी कर हाई कोर्ट में विवादित पंचायतों से जुड़ी सभी ड्राफ्ट प्रस्तावों और अधिसूचनाओं पर रोक लगा दी थी।

सरकार ने मांगा था एक सप्ताह का अतिरिक्त समय..

इन आदेशों के कारण कोर्ट में लंबित मामलों से क्षेत्रों के लिए आरक्षण से जुड़े रोस्टर भी नहीं आ पा रहे थे। अतः सरकार ने कोर्ट से आरक्षण रोस्टर जारी करने हेतु एक सप्ताह के अतिरिक्त समय की मांग की थी, जिसे स्वीकारते हुए न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने 7 अप्रैल तक जरूरी कार्यवाही अमल में लाने के आदेश जारी किए।

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